नोएडा । सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी के ट्विन टावर को एनओसी देने के मामले में अग्निशमन विभाग के पूर्व तीन सीएफओ (चीफ फायर ऑफिसर) के खिलाफ मंगलवार को फेज दो थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शासन के निर्देश पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश अपर मुख्य सचिव गृह ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर को दिए थे। सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी के टावरों को एनओसी जारी करने में अनियमितता को लेकर शासन के निर्देश पर पर डीआईजी फायर सर्विस आकाश कुलहरि, डायरेक्टर जेके सिंह और अनिमेष कुमार सिंह की तीन सदस्यों की कमेटी ने जांच की थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में पूर्व में तैनात रहे तीन सीएफओ राजपाल त्यागी, महावीर सिंह और आईएस सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश शासन ने दिए थे। इसको लेकर दमकल स्टेशन फेज दो के प्रभारी योगेंद्र चौरसिया की तरफ से 14 अगस्त को फेज दो थाने में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों सेवानिवृत सीएफओ के खिलाफ आईपीसी की धारा 217, 11 उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज हुआ है। अग्निशमन विभाग की कमेटी ने 6 अधिकारियों की भूमिका की जांच की थी। इनमें आरपी सिंह त्यागी, अरुण चतुर्वेदी, आइएस सोनी, महावीर सिंह, अमन शर्मा और मुनेश कुमार त्यागी गौतमबुद्ध नगर में तैनात रहे थे। आरोप है कि तथ्यों को छिपाकर एनओसी जारी की गई थी। दोषी पाए जाने पर राजपाल त्यागी, महावीर सिंह और आईएस सोनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।