यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्म भूमि के 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ वृंदावन की सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।  इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, 'भारत महान विविधता का देश है। यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो इस तरह के कदम नितांत आवश्यक है।'

कोर्ट ने आगे कहा, 'हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष हैं और जो देश में सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषाई और जातीय समूह आदि को पूरा करता है। यह भारत का संविधान है जो हमें हमारी सभी विविधता के बावजूद एक साथ रखता है। क्योंकि संविधान सभी समुदायों व संप्रदायों को समान सम्मान देता है। कोर्ट ने कहा, यह आदेश नगरपालिका के सिर्फ 22 वार्डों के लिए है इसलिए इससे किसी के मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा है। बता दें कि याचिका में पसंद का भोजन करने पर इन वार्डों की पुलिस द्वारा परेशान करने की आशंका जताई गई थी और ऐसा होने का आरोप भी लगाया गया था।  

कोर्ट ने इसके पीछे कोई आधार नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- इस तरह की घोषणा राज्य का विशेषाधिकार है। कोर्ट  ने यह भी कहा कि जनहित याचिका में प्रतिबंध लगाने की सरकारी अधिसूचना और आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उसकी वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है और ना ही उसका परीक्षण किया जा रहा है।